नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- केरल हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को यह पक्का करना होगा कि सभी अदालतों, ट्रिब्यूनल और आयोगों को उनके सुचारू कामकाज के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं समय पर मिलें। मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वीएम की पीठ ने यह बात तब कही जब उन्होंने सरकार को निर्देश दिया कि वह वित्त विभाग को सभी जानकारी दे ताकि केरल के सभी जिलों में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में नए पद बनाए जा सकें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 7 अक्तूबर (आदेश की तारीख) के तीन हफ्तों में ये विवरण दिए जाएं, क्योंकि आयोगों को बुनियादी ढांचे से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कर्मचारियों व बुनियादी ढांचे की कमी के कारण उनके आदेशों पर अमल नहीं हो पा रहा है। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि कर्मचा...