बुलंदशहर, सितम्बर 22 -- अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-1 विनीत चौधरी ने वर्ष 2018 में अनूपशहर क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी। ​विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) महेश राघव ने बताया कि यह मामला अनूपशहर थाना क्षेत्र का है। 16 अप्रैल 2018 को पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर दी थी कि 14 अप्रैल 2018 की सुबह उनकी करीब 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी आकाश बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ​किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। जांच व साक्ष्यों के आध...