बुलंदशहर, सितम्बर 21 -- विशेष गैंगस्टर अदालत (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.-3) तबरेज अहमद ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली निवासी पांच आरोपियों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश ने आरोपियों के व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त करते हुए उनके जमानतदारों को दायित्व से मुक्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आदेश की प्रति प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव (गृह) को भेजने के निर्देश दिए हैं। यह था मामला

मामला ​थाना कोतवाली देहात के तत्कालीन एसएचओ सुधीर कुमार त्यागी की ओर से वर्ष 2020 में कुनाल गुप्ता, मानव गुप्ता, सुदेश गुप्ता निवासी हकीकतनगर थाना मुखर्जीनगर दिल्ली, हिमांशु डावर निवासी मु...