दरभंगा, मई 28 -- लहेरियासराय। एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव व सुरेश यादव को दफा 506 के तहत दो-दो वर्ष कैद व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाये जाने के दौरान अभियुक्तों के अधिवक्ता ने न्यायालय से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का लाभ अभियुक्तों को देने की गुहार लगाई। न्यायालय ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अभियुक्त जनप्रतिनिधि व लॉ मेकर हैं। उन पर आपराधिक घटना का आरोप है। दूसरी ओर यह अपीलीय न्यायालय है इसलिए इसे खारिज किया जाता है। बता दें कि केवटी थाने के समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी, 2019 को हुई आपराधिक घटना के मामले में लेकर 30 जनवरी को केवटी थाने में अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें सूचक का आरोप था कि 29 जनवरी को सुबह छह बजे वे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। जब गोसाई टोल...
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