फरीदाबाद, जनवरी 28 -- अदालत से फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने पिता-पुत्र के ऊपर तेजाब से हमले के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। 13 नवंबर वर्ष 2023 को पर्वतीय कालोनी निवासी भरत सिंह की शिकायत पर सारन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पीड़ित नेपुलिस को बताया था किउसका पड़ोसी मोहन सिंह भंडारी 12 नवंबर वर्ष 2023 को उसके और उसके पिता श्याम सुंदर के साथ गाली-गलौज करने लगा था। जब उन्होंने उसे गली-गलौज न करने के लिए बोला तो वह आपा खो बैठा था। इसके बाद उसने पर तेजाब से हमला बोल दिया था। यह तेजाब भरत सिंह की आंख में चला गया था। इससे उनकी आंख जख्मी हो गई थी। जबकि उनके पिता के हाथ और पैरों पर तेजाब पड़ा था। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो...
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