आरा, मार्च 19 -- पीरो, संवाद सूत्र। नगर परिषद् की ओर से 31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर भारी छूट दी गयी है। बकाया होल्डिंग टैक्स पर लगने वाला ब्याज पूरी तरह माफ रहेगा। बावजूद इसके होल्डिंग टैक्स जमा नहीं होने पर मिलने वाले सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। वैसे बकायेदारों की सूची बनायी जा रही है, जिन्होंने होल्डिंग टैक्स काफी लम्बे समय से बकाया रखे हुए हैं। नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी मेघा ने बताया कि प्रत्येक वार्ड के लिये होल्डिंग टैक्स वसूलने वाले कर्मियों को अधिकृत कर दिया गया है। नगर परिषद् को होल्डिंग टैक्स देने वालों की सूची में जिनका नाम नहीं है, वे अंकित करा सकते हैं। सूची में नाम जोड़ने का काम भी युद्धस्तर पर चल रहा है। नगर परिषद् के गौरव पाण्डेय ने बताया कि नगर परिषद् की सूची में 10 हजार लोगों का नाम है, जि...
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