सीवान, मार्च 31 -- हसनपुरा, एक संवाददाता। नगर पंचायत के नगरवासियों के लिए होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि आज 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। नगर पंचायत प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपना बकाया कर जमा कर दें, ताकि सूद, ब्याज एवं पेनाल्टी से बचा जा सके। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार राज ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना के तहत बकाया संपत्ति कर जमा करने पर अतिरिक्त शुल्क में राहत दी जा रही है। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जिन्होंने अब तक अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर नगर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है।

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