होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस को लेकर जारी किया गया नोटिस
जमशेदपुर, जून 26 -- मानगो नगर निगम ने सभी होल्डिंग धारकों को 30 जून तक टैक्स जमा करने पर 5 से 15 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है। समय सीमा के बाद जमा करने पर ब्याज व जुर्माना वसूला जाएगा। निगम ने व्यापारियों से बिना ट्रेड लाइसेंस वालों को जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7909010310 और 8271849741 पर संपर्क किया जा सकता है। निगम ने नागरिकों से समय पर कर भुगतान कर जिम्मेदार नागरिक बनने का आग्रह किया है। यह भी पढ़ें- सावधान! रांची में 7 दिन में फायर NOC नहीं ली, तो बिल्डिंग होगी सील; टैक्सदाताओं को खास ऑफर भी यह भी पढ़ें- होल्डिंग टैक्स पर 10% तक छूट का लाभ लेने के लिए 5 दिन शेष
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