साहिबगंज, अप्रैल 12 -- बरहड़वा, प्रतिनिधि। नगर पंचायत क्षेत्र के होल्डिंगधारियों के लिए टैक्स भुगतान पर आकर्षक छूट का प्रावधान किया गया है। नगर पंचायत प्रशासन ने बताया कि यह छूट मुख्य रूप से समय पर भुगतान और करदाता की श्रेणी के आधार पर दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत यदि करदाता 30 जून तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। वहीं, कुछ विशेष श्रेणियों के लिए यह लाभ बढ़कर 15 प्रतिशत तक भी हो सकता है। नगर पंचायत की ओर से ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। आधिकारिक झारखंड नगर निकाय पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से भुगतान करने पर करदाताओं को 2.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट मिलने की संभावना है। महिला होल्डिंगधारियों को आवासीय संपत्तियों पर वि...