औरैया, फरवरी 27 -- औरैया, संवाददाता। जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंस प्राधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर होली के पर्व के अवसर पर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 मार्च 2026 को रंग वाले दिन सायं 5 बजे तक समस्त मदिरा एवं भांग की दुकानें बंद रहेंगी। जारी आदेश के अनुसार संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अंतर्गत जनपद की सभी देशी मदिरा, कंपोजिट शॉप, एफएल-2, 2बी, सीएल-2, एफएल-49 अनुज्ञापन तथा भांग की समस्त दुकानें निर्धारित अवधि तक पूर्णत: बंद रहेंगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि रंग खेलने का दिन परिवर्तित होता है तो बंदी उसी दिन प्रभावी मानी जाएगी, जिस दिन होली खेली जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त बंदी अवधि के लिए ठेकेदारों को किसी प्रकार का प्रतिकर देय नहीं होगा।

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