बिजनौर, मार्च 1 -- होली के त्योहार पर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 4 मार्च को शराब की दुकानों को सात घंटे बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च को होली के रंग वाले दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेण्ड, बार तथा सीएल-2 और एफएल श्रेणी की थोक दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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