बिजनौर, मार्च 1 -- होली के त्योहार पर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 4 मार्च को शराब की दुकानों को सात घंटे बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च को होली के रंग वाले दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेण्ड, बार तथा सीएल-2 और एफएल श्रेणी की थोक दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.