संवाददाता, फरवरी 28 -- UP News: यूपी में होली पर राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों को सैलरी और संविदा कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान त्योहार से पहले शनिवार को ही कर देने का आदेश है। लेकिन वेतन समय से जारी करने के इस शासनादेश के बीच गोरखपुर के 27 कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के वेतन को लेकर पेच फंसा है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तदर्थ और कार्यवाहक प्रधानाचार्य को नियमित प्रधानाचार्य के बराबर वेतन तभी मिलेगा, जब 1982 के अधिनियम की धारा 18 में दी गई सभी शर्तें पूरी हों। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम (2023) में कार्यवाहक प्रधानाचार्य को स्वतः प्रधानाचार्य का बढ़ा हुआ वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि पहले से दिए गए वेतन की वसूली नहीं की जाएगी,...