नई दिल्ली, मार्च 3 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। होली पर सड़क पर खतरनाक तरीके से या शराब पीकर वाहन चलाया तो कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। चार हजार से अधिक यातायात पुलिसकर्मी राजधानी में सड़कों पर तैनात रहेंगे। यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत 10 हजार रुपये तक जुर्माना व छह माह की जेल हो सकती है। लापरवाही कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने व रेड लाइट जंप करने पर पांच हजार रुपये तक चालान व छह माह कैद की सजा का प्रावधान है। हल्के वाहन निर्धारित से अधिक गति पर चलाने पर ऑन स्पॉट 2000 रुपये, हेलमेट की स्ट्रैप न बांधने पर 1000 रुपये का चालान होगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपये का च...