मिर्जापुर, फरवरी 25 -- मिर्जापुर, संवाददाता जिला मजिस्ट्रेट /लाइसेंस प्राधिकारी पवन कुमार गंगवार ने होली के पर्व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले की लाइसेंसी मादक पदार्थ की सभी दुकानों को बन्द करने का आदेश दिया है। कहा है कि होलिका दहन के दिन तीन मार्च को रात्रि 10 बजे से चार मार्च को पूरे दिन थोक अनुज्ञापन की एफएल-2/2बी, सीएल-2 तथा फुटकर अनुज्ञापन की सभी देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप/भांग/ताडी / बार बंद रहेगे। बंदी के दौरान लाइसेंस धारकों को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। इस दौरान यदि कहीं भी लाइसेंसी मदिरा दुकान खुली मिली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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