नई दिल्ली, मार्च 25 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में हुई एक झड़प में मारे गए 26 साल के तरुण बुटोलिया के मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि दिल्ली पुलिस इस मुद्दे को ठीक से नहीं सुलझा पाती है, तो याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि 'मामले की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस एक काफी पेशेवर पुलिस बल है। इस तरह पूरे बल का मनोबल न गिराएं।' पीठ ने हरिशंकर जैन व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर यह टिप्पणी की है। पीठ ने कहा कि जहां तक मृतक तरुण बुटोलिया के परिवार को सुरक्षा देने का सवाल है तो याचिकाकर्ता पुलिस आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं। होली के ...