नई दिल्ली, सितम्बर 27 -- महाराष्ट्र में फ्लैट की पजेशन में देरी से परेशान एक होमबायर के पक्ष में MahaRERA ने अहम फैसला सुनाया है। अथॉरिटी ने बिल्डर को देरी के लिए ब्याज चुकाने का आदेश दिया है। इस मामले में बिल्डर ने PMC और PMRDA के बीच बदली प्लानिंग अथॉरिटी को निर्माण में देरी की वजह बताया था। हालांकि, होमबायर द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों से सामने आया कि बिल्डर को इस बदलाव की जानकारी पहले से थी। इस वजह से MahaRERA ने बिल्डर की दलील को स्वीकार नहीं किया। यह भी पढ़ें- घरेलू शेयर बाजार की स्थिति में इस हफ्ते क्या दिखेगा बदलाव? इन बातों पर रखें नजरक्या है पूरा मामला? मामला पुणे के वाघोली इलाके में स्थित एक प्रोजेक्ट का है। होमबायर प्रकाश ने 12 सितंबर 2022 को फ्लैट खरीदने के लिए एग्रीमेंट फॉर सेल किया था। इसमें फ्लैट की पजेशन 31 दिसंबर 2024 तक...