औरैया, अप्रैल 23 -- औरैया, संवाददाता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 परीक्षा को लेकर जनपद में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परीक्षा 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक दो पालियों में आयोजित होगी। इसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। डीएम बृजेश कुमार के अनुसार परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदेश के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। हालांकि शव यात्राओं को इससे छूट दी गई है। यह भी पढ़ें- होमगार्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक हाजिरी, आइरिस स्कैनिंग होगी साथ ही परीक्षा अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा सड़क या रेल यातायात ...