लखनऊ, सितम्बर 25 -- होटल-रेस्टोरेंट अब वेज-नॉनवेज के नाम पर घालमेल नहीं कर पाएंगे। उन्हें शाकाहारी और मासाहारी भोजन के लिए अलग-अलग रसोईं की व्यवस्था करनी होगी। कच्चे माल, पोल्ट्री और समुद्री उत्पादों के लिए भी अलग जगह बनानी होगी। दोनों के लिए कटिंग बोर्ड, बर्तन और चाकू भी अलग होंगे। निरीक्षण में यदि ऐसा नहीं मिला तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश में एक नवंबर से यह नई व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने पकाए जाने वाले एवं रेडी टू ईट उत्पादों की बिक्री के लिए नये सिरे से मानक तय किए हैं। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रिटेल चेन, ढाबों एवं अन्य ईटरीज में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण से लेक...