उरई, मई 26 -- उरई। संवाददाता कोंच कस्बे के आशीर्वाद होटल में बीते वर्ष 2025 की 30 अक्टूबर को रसोइये महेश अहिरवार की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन देवी निरंजन के पुत्र हिमांशु निरंजन को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत निरस्त कर दी है। साथ ही 10 जून को ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।मप्र के जिला दतिया के भांडेर की नई बस्ती निवासी 40 वर्षीय महेश अहिरवार 24 अक्टूबर 2025 से कोंच स्थित आशीर्वाद होटल में रसोइया का काम करने आया था। 30 अक्टूबर की रात होटल के कमरा नंबर 115 में सीने में रिपीटर बंदूक से गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि हिमांशु निरंजन के निजी सुरक्षा गार्ड स...