प्रयागराज, अक्टूबर 7 -- प्रयागराज विधि संवाददाता। शादी की तारीख बदलने पर होटल और इवेंट आयोजक ने एडवांस में ली गई रकम वापस नहीं की। मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंचा तो आयोग ने होटल और इवेंट आयोजक को सेवा में कमी का जिम्मेदार मानते हुए रकम ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम और सदस्य प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी ने परिवाद को होटल के विरुद्ध आंशिक और इवेंट आयोजक के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया। यह भी पढ़ें- Basti News: सिलाई मशीन की अधिक कीमत वसूलने पर विक्रेता को रकम लौटाने का आदेशआदेश के अनुसार भेजी गई रकम आदेश के मुताबिक होटल को 1.25 लाख रुपये पर परिवाद दाखिल करने की तारीख से भुगतान तक आठ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देना होगा। इवेंट आयोजक को भी 25 हजार पर इसी दर से ब्याज देना होग...