नई दिल्ली, अगस्त 6 -- खोजी पत्रकारिता के लिए देशभर में अपनी पहचान बनाने वाली मैगजीन 'तहलका' के फाउंडर और पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को रेप मामले में दोषी करार दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2013 के दुष्कर्म मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद तेजपाल ने खुद को प्रताड़ना का शिकार बताया और सजा सुनाने में नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि वह दो बेटियों के पिता हैं। इससे पहले हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर ने तेजपाल को रेप मामले में दोषी करार दिया। अब तरुण तेजपाल को कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यह भी पढ़ें- इमरान की 'आवारापन 2' का ट...