हॉरर किलिंग मामले में भाई को उम्रकैद, पिता को तीन वर्ष की सजा
कोडरमा, जून 29 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। अपनी ही नाबालिग बहन की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी भाई ज्योतिष पांडे (20) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, साक्ष्य छिपाने में सहयोग करने के आरोपी पिता मदन पांडे (70) को तीन वर्ष के कारावास तथा 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह मामला वर्ष 2025 का है। मृतका के भाई नीतीश पांडे ने मरकच्चो थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उसकी बहन को कोई युवक भगा ले गया है। हालांकि, पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अनुसंधान में सामने आया कि युवती की हत्या उसके ही भाई ने कर दी थी और शव को पंचखेरो नदी के किनारे बालू में दफना दिया गया था。
जांच प्रक्रिया जांच के दौरान यह...
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