वाराणसी, जुलाई 18 -- वाराणसी। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) तरुण कुमार सिंह की कोर्ट ने उदय प्रताप शिक्षा समिति की ओर से अनाधिकृत रूप से इंडियन बैंक को मिलाकर हेराफेरी के मामले में अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है। शिवपुर पुलिस की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए आदेश दिया गया। शिवपुर पुलिस ने इस मामले में सभी को क्लीन चिट देते हुए कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। प्रकरण के अनुसार उदय प्रताप कालेज एंड हीवेट क्षत्रिय स्कूल एंडाउमेंट ट्रस्ट के सचिव आनंद विजय सिंह ने कोर्ट के माध्यम से शिवपुर थाने में वर्ष 2021 में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद इंडियन बैंक के प्रबंधक और उदय प्रताप शिक्षा समिति के तत्कालीन सचिव को क्लीन चिट देते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। तब ट्रस्ट के सचिव आनंद विजय सिंह ने अपने अधिवक्ता...