बहराइच, मार्च 23 -- तेजवापुर, संवाददाता । हुजूरपुर के ज्ञानापुर में अतिक्रमण न हटाए जाने का मामला सुर्खियों में था ही अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हेमरिया में अतिक्रमण न हटाए जाने की जनहित याचिका पर भी रूख सख्त किया है। महसी तहसील स्थित हेमरिया ग्राम पंचायत में अवैध कब्जों के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल कर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट करें। याचिकाकर्ता बसंत लाल की ओर से विद्वान अधिवक्ता अनुभव श्रीवास्तव ने पक्ष रखते हुए कोर्ट के संज्ञान में भूमि पर कई लोगों के ओर से अवैध रूप से कब्जा कर पक्के निर्माण कर लिए जाने की जानकारी रखी। आरोप लगाया कि प्रशासन ने कुछ मामलों में कार्रवाई की, लेकिन पूर्व ग्राम प्रधान के प...