नैनीताल, अगस्त 26 -- ​नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने चमोली जिले के गोविंदघाट स्थित हेलीपैड के अस्थायी अधिग्रहण को पूरी तरह से गैर-कानूनी और प्रक्रियागत नियमों का उल्लंघन करार दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठानी की एकलपीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए जिला प्रशासन, चमोली के 23 मई 2024 और 27 जून 2025 को जारी अधिग्रहण आदेशों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013' की धारा 81 (2) के तहत किसी भी संपत्ति के अस्थायी अधिग्रहण से पूर्व प्रभावित पक्ष को लिखित नोटिस और पर्याप्त समय देना अनिवार्य था, जिसका पालन करने में राज्य प्रशासन पूरी तरह विफल रहा। यह मामला मैसर्स डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की दायर रिट याचिकाओं से जुड़ा है। कंपनी वर्ष 2011 से गोविंदघाट से श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए हेलीकॉप्टर ...