रांची, जनवरी 16 -- झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस स्टेज में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईडी ने समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इसे हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हेमंत सोरेन ने एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान को गलत बताते हुए इसे रद्द करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था। ईडी की ओर से दर्ज शिकायतवाद में कहा गया है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, जिनमें से वे केवल दो समन पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए।...
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