रांची, फरवरी 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल थे। इन तीनों जस्टिस की बेंच ने सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें हेमंत सोरेन ने मामले को रद्द करने की मांग की थी।ईडी से बार-बार मिलने वाले समन को चुनौती अपील में सोरेन ने ईडी द्वारा बार-बार जारी किए जा रहे समन को भी चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। यह भी पढ़ें- झारखंड में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, आंधी-तूफान के साथ जमकर हुई बारिश यह ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.