हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर आदेश 8 को
रांची, जून 3 -- रांची। बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर बुधवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 8 जून को सुनाएगी। मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए हेमंत सोरेन ने 5 दिसंबर को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। मामले में हेमंत सोरेन समेत 18 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर रखी है, जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। अगली न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोप तय किया जाना है। बता दें कि इस मामले में राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद जेल में है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.