लखनऊ, सितम्बर 16 -- Lucknow Bench Highcourt: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोण्डा में हुई संजय कुमार सोनकर की कथित हिरासत में मौत के मामले में दो आरपीएफ कर्मियों की अग्रिम जमानत की मांग खारिज करते हुए, हिरासत में मौत की घटनाओं पर गंभीर टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन हिरासत में मौत का अभिशाप थमता नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस कर्मियों पर यह भार होना चाहिए कि वे अपने खिलाफ लगाए आरोपों का खंडन करें। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह टिप्पणी आरपीएफ के सब-इंस्पेक्टर करण सिंह यादव और कांस्टेबल अमित कुमार यादव की ओर से दाखिल अलग-अलग आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए की। दोनों ने विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट), गोण्डा द्वारा इस साल 4 अगस्त को उनकी अग्रिम जमानत अर्जियां ख...