शिमला, फरवरी 19 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में संकेत दिया कि वह हाईकोर्ट के उस हालिया फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जिसमें मंदिर ट्रस्ट निधि को नागरिक कार्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगाई गई है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है कि राज्य सिविल कार्यों के लिए मंदिर ट्रस्ट निधि का उपयोग नहीं कर सकता है। इसने राज्य सरकार, उपायुक्तों और मंदिर अधिकारियों को मंदिर निधि को सरकारी खजाने में स्थानांतरित करने या सामान्य विकास योजनाओं के लिए उपयोग करने से रोक दिया है। यह भी पढ़ें- 'फोन नहीं सुनते अफसर'; हिमाचल विस में कांग्रेस MLA राकेश कालिया ने लगाए आरोपउपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को किया सूचित उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री न...
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