शिमला, मार्च 5 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) के तहत जारी उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसके कारण राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। अब इस फैसले के साथ ही लंबे समय से लंबित पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश 08 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के कई हिस्सों में संपर्क व्यवस्था बाधित होने का हवाला देते हुए चुनाव टाल दिए गए थे।राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अनुसार अब राज्य में हालात काफी हद तक सामान्य हो चुके हैं, इसलिए लगभग छह महीने बाद सरकार ने यह आदेश वापस लेने का निर्णय लिया है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं और ...