हिमाचल में शहरी दुकानदारों के लिए बड़ी राहत, 40 साल के लिए लीज का रास्ता, सुक्खू सरकार लाई नया नियम
शिमला, जून 10 -- शहरों में दशकों से दुकानें चला रहे हजारों कारोबारियों के लिए हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियम, 2026 का मसौदा जारी किया है। इसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों की संपत्तियों में पिछले 10 साल या उससे अधिक समय से कारोबार कर रहे दुकानदारों को 40 साल तक की लीज देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे लंबे समय से कारोबार कर रहे लोगों को भविष्य की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और उनके व्यवसाय को स्थायित्व मिलेगा।बिना नीलामी मिलेगा मौका, लेकिन शर्तें भी होंगी मसौदे के अनुसार नगर निकायों की दुकानों, स्टॉलों, मकानों और तहबाजारी स्थलों पर 10 साल या उससे अधिक समय से काबिज लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। नई दुकानों की लीज राशि सार्वजनिक नीलाम...
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