हिमाचल में भवन-रियल एस्टेट परियोजनाओं में महंगा हुआ निर्माण, ज्यादा देनी होगी फीस
शिमला, मार्च 9 -- हिमाचल प्रदेश में भवन और रियल एस्टेट परियोजनाओं में अतिरिक्त निर्माण करवाना अब महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम-2014 में संशोधन करते हुए अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र यानी प्रीमियम फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) लेने पर शुल्क तय कर दिया है। इस सम्बंध में जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने "हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (अठारहवां संशोधन) नियम, 2026" लागू किए हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मसौदा 6 जनवरी 2026 को जारी किया गया था और 15 जनवरी को इसे राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित कर लोगों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, लेकिन तय समय में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम 1977 की धारा 87 के तहत यह संशोधन लागू कर दिया गया। नए नियमो...
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