शिमला, मई 8 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सरकारी जमीन पर ससुर के कब्जे के कारण बहू को चुनाव लड़ने से रोकने वाले नियम को चुनौती दी गई थी। मंडी के एक महिला मंडल की ओर से दायर इस जनहित याचिका पर कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई स्पष्ट जनहित नहीं है। कोर्ट के कड़े रुख के बाद याचिकाकर्ता ने मामला वापस ले लिया। बता दें कि सरकार ने हाल ही में पंचायत चुनाव नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत यदि परिवार का मुखिया सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करता है, तो बहू भी चुनाव के लिए अयोग्य होगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले परिवारों की बहुओं को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने वाले नए कानून को चुनौती दी गई थी। अदालत ...