शिमला, मार्च 4 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में सांप के काटने को एक 'अधिसूचित बीमारी' (नोटिफिएबल डिसीज) घोषित कर दिया है। यह कदम केंद्र सरकार के 'नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेकबाइट एनवेनमिंग' (NAPSE) के अंतर्गत उठाया गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत में सर्पदंश से होने वाली मौतों को रोकना है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल अकेले हिमाचल में ही सांप के काटने से लगभग 100 मौतें होती हैं। इस बारे में पिछले हफ्ते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार, अब राज्य के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ मेडिकल प्रैक्टिशनरों के लिए सांप के काटने के हर संदिग्ध मामले और उससे होने वाली मौत की रिपोर्ट संबंधित पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को देना अनिवार्य होग...
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