शिमला, अप्रैल 6 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में जिलाधीशों यानी उपायुक्तों (डीसी) को भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की दी गई शक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा है कि यदि इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी जिले में आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है, तो उस रोस्टर पर भी फिलहाल रोक रहेगी।संविधान में भौगोलिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया माना कि जिलाधीशों को दी गई यह शक्ति संविधान के अनुरूप नहीं लगती। अदालत ने कहा कि संविधान में भौगोलिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसलिए इस तरह की व्यवस्था पर रोक लगाना जरूरी है।याचिकाकर्ता ने व्यवस्था को बताया था असंवैधानिक सुनवाई के...
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