शिमला, अक्टूबर 8 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के 58 स्वास्थ्य शिक्षकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए सरकार की ओर से अलग-अलग तारीखों से वेतन लाभ देने की व्यवस्था को अवैध करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी पद पर पदोन्नति पाने वाले कर्मचारी का वेतनमान उसके फीडर यानी निचले पद के वेतनमान से कम या उसके बराबर नहीं हो सकता। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने शशि पाल ठाकुर और 57 अन्य स्वास्थ्य शिक्षकों की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।निचले पद को 2012 से 4200 रुपये, उच्च पद को मिला कम ग्रेड पे मामले के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षक स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशनल पद है। इस पद के लिए स्नातक और स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा की योग्यता निर्धारित है। इनका फीडर पद मल्टीपर्पज हेल्थ सुपरवाइजर है, जिसक...