शिमला, नवम्बर 24 -- ईडी के शिमला कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में पदस्थ रहे पूर्व जिला कोषाधिकारी (डीटीओ) सतीश कुमार की 1.84 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है। कुर्क की गई संपत्ति पंजाब के एसएएस नगर (मोहाली) में सन्नी एन्क्लेव, खरड़ में स्थित 200 वर्ग गज का भूखंड है जिस पर निर्माण भी हुआ है। ईडी की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। ईडी ने यह जांच नाहन थाने में सतीश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इस मामले में 31 मई 2023 को आरोप पत्र दायर किया गया था और सतीश कुमार को नाहन स्थित माननीय विशेष न्यायाधीश, सि...