लखनऊ, सितम्बर 22 -- नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है, जिसके बाद 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब खत्म हो गए। अब सिर्फ पांच और 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा। कारोबारियों को नई दरों पर ही बिल काटना होगा। यदि पुराने दरों पर बिल काटा तो कार्रवाई होगी। इसके बावजूद कारोबारियों से लेकर उत्पादक कई सवालों को लेकर असमंजस है। कई व्यापारी पुराने स्टॉक, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफंड को लेकर संशय में हैं। दुकानदार कई सवालों के जवाब ढूंढ़ रहे हैं। जैसे, 28 फीसदी इनपुट क्रेडिट देकर जो माल खरीद चुके हैं, उसका क्या होगा। क्योंकि अब यह स्लैब 18 फीसदी हो गया। ऐसे में आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान फोन इन में सोमवार को सीए आरएल बाजपेई, सीए शशांक और सीए राहुल कुमार ने व्यापारियों का भ्रम दूर किया। उनके सवालों का आसान तरीके...
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