धनबाद, फरवरी 7 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता नगर निकाय चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को कैंची छाप चुनाव चिह्न नहीं मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने इसके सभी जिलों के डीसी के नाम पर पत्र जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई चुनाव चिह्न की सूची में कैंची छाप को क्रम संख्या 48 में रखा गया था। जेएलकेएम के इस चुनाव चिह्न को निकाय चुनाव में शामिल करने पर आपके अपने लोकप्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने 31 जनवरी के अंक में इस पर सवाल उठाया था। इसी खबर पर संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव चिह्न को विलोपित करने का निर्देश दिया है। झारखंड की मान्यता प्राप्त पार्टी जेएलकेएम को अगस्त 2024 में ही राज्य निर्वाचन आयोग ने कैंची छाप आवंटित किया था। इसके बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर और अध्यक्ष प्रत्याशियों के लिए जो 50 चुनाव ...