हिट एंड रन मामले में दोषी की सजा बरकरार
नई दिल्ली, जुलाई 12 -- नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने वर्ष 2016 में कनॉट प्लेस में हिट एवं रन मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की दो साल की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि हादसे के बाद मौके से भागना गंभीर अपराध है और कानून इसकी अनुमति नहीं देता।
अदालत का निर्णय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन की अदालत ने आरोपी रोहित कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपी को निचली अदालत ने फरवरी 2025 में लापरवाही से वाहन चलाने और लापरवाही से मौत का कारण बनने के आरोप में दोषी ठहराया था। अभियोजन के अनुसार, यह मामला सात जुलाई 2016 का है। आरोपी की कार ने कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में पहले एक अन्य कार को टक्कर मारी और फिर एक पैदल चल रहे व्यक्ति कुंदन को कुचल दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण बाद में उसकी मौत हो गई थी। हादसे...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.