नई दिल्ली, अक्टूबर 17 -- दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान दंगे भड़काने में मदद करने के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि 'जो हाथ हिंसा के लिेए रास्ता दिखाता है, वह अगर ज्यादा नहीं तो, उतना ही दोषी होता है, जितना कि वह हाथ जो वास्तव में हिंसा करता है।' अदालत ने कहा कि उस वक्त एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बाद भी उन्होंने शांति व सद्भाव बनाए रखने के बजाय अपने पद का इस्तेमाल हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया। वहीं जब दोषी की तरफ से इस आधार पर सजा में नरमी बरतने की अपील की गई कि वह भीड़ में शारीरिक रूप से शामिल नहीं था, तो अदालत ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि उसका मौके पर...