नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- दिल्ली की एक अदालत ने शहर साइबर पुलिस को पत्रकार करिश्मा अजीज के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिया, जिसमें कथित पत्रकार पर हिंदू संतों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर भारत-विरोधी भावनाएं फैलाने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच जरूरी है। उधर शिकायतकर्ता ने अदालत के फैसले को धर्म और सत्य की जीत बताया। पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) मृदुल गुप्ता ने यह आदेश तब दिया जब उन्होंने पाया कि आरोपी महिला पत्रकार के खिलाफ शिकायत में संज्ञेय अपराध होने की बात सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करिश्मा के खिलाफ यह FIR भगवान श्री राम, जगद्गुरु रामभद्राचार्य, वीर सावरकर और प्रधा...