हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक वीडियो! ध्रुव राठी के वीडियो पर HC सख्त, 15 दिन की 'डेडलाइन'
नई दिल्ली, जुलाई 3 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र की शिकायत अपीलीय समिति (GAC) को यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को हटाने की मांग वाली याचिका पर 15 दिन के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। यानी अब समिति को 15 दिन के अंदर फैसला करना होगा कि वीडियो को हटाया जाए या नहीं। याचिका में कहा गया है कि वीडियो कथित तौर पर हिंदू भावनाओं को आहत करती है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने यह निर्देश वकील अमिता सचदेवा की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है। याचिका में सचदेवा ने अपीलीय समिति को यह निर्देश देने की मांग कि की थी की वह वीडियो हटाने की उनकी मांग पर एक महीने के भीतर फैसला करे। उनका कहना था कि मामला बीते तीन महीने से लंबित है और वीडियो का कंटेट नुकसान पहुंचाने और भावनाओं को आहत करने वाला है।कोर्ट ने दिखाई सख्ती दिल्ली हाई क...
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