नई दिल्ली, अगस्त 8 -- हिंदू देवताओं के अपमान से जुड़े केस को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि हिंदू देवी-देवताओं को अपमानजनक तरीके से पेश करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही अदालत ने फेसबुक पोस्ट को लेकर दर्ज केस की जांच करने के तरीके और फिर उसे बंद करने पर भी पुलिस की आलोचना की है। फेसबुक पोस्ट में भगवान कृष्ण को गोपियों को कपड़े लेकर भागते हुए दिखाया गया था, जिसमें फूहड़ कैप्शन लिखे गए थे। जस्टिस के मुरली शंकर मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धार्मिक चित्रों को किस तरह से दिखाया जा रहा है, इसमें संवेदनशीलता रखनी चाहिए। साथ ही कहा कि सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी की वजह से धार्मिक भावनाएं आहत ना हों। 4 अगस्त को आए अदालत के फैसले में कहा गया, 'हिंदू देव...
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