रांची, जुलाई 31 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में जमशेदपुर के सत्यनारायण ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट समिति की जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड को निर्देश दिया कि अगर प्रार्थी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कोई आवेदन देता है तो उस पर तुरंत सुनवाई कर आदेश पारित किया जाए। बोर्ड के आदेश से कोई भी पक्ष असंतुष्ट होता है तो वह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है। उक्त आदेश के साथ अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। इस संबंध में विजेंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रार्थी की ओर अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, रोहित सिन्हा, विकास कुमार, नेहा अग्रवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि ठाकुरबाड़ी मंदिर राधा-कृष्ण और ...