गुड़गांव, अक्टूबर 9 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने मृतक के परिजनों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधिकरण ने पीड़ित परिवार को 24 लाख 74 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण के न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान ने यह फैसला सुनाया। मृतक की पहचान भूपेंद्र सिंह के रूप में हुई थी, जो एक निजी स्कूल में कार्यरत थे। वह मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के रामसपुर गांव के निवासी थे। मृतक की पत्नी आरती कुमारी ने न्यायाधिकरण में याचिका दायर करते हुए बताया कि 22 दिसंबर 2022 को उनके पति भूपेंद्र मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल मे...