रुद्रपुर, मार्च 21 -- रुद्रपुर, संवाददाता। वर्ष 2016 में हुई सड़क दुर्घटना के एक मामले में अदालत ने ट्रक चालक को दोषी ठहराते हुए छह माह की कैद और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 29 सितंबर 2016 को किच्छा निवासी बल्देव सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि वह दोपहर करीब ढाई बजे अपनी 24 वर्षीय बेटी सतेंद्र कौर के साथ भतीजी से मिलने उत्तम नगर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में युवती ट्रक के नीचे आ गई और चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। अस्पताल में युवती को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जांच में चालक की पहचान खटीमा निवासी नरोत्तम मंडल के रूप में हुई। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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