हादसे में युवक की मौत पर 12.83 लाख मुआवजा देने के आदेश
रुद्रपुर, जून 10 -- रुद्रपुर, संवाददाता। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतक के परिजनों को 12.83 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर यह राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कंपनी को वाहन स्वामी और चालक से उक्त रकम की वसूली का अधिकार भी प्रदान किया गया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में अशोक विश्वास और उनकी पत्नी डोली विश्वास ने अपने पुत्र अर्जुन विश्वास की सड़क हादसे में मौत के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि 5 नवंबर 2023 को अर्जुन अपने मित्र आलम की बाइक पर पीछे बैठकर घर लौट रहा था। इसी दौरान धौलपुर पेट्रोल पंप के पास पीछे से आए एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अर्जुन सड़क पर गिर गया और ट्रक की ...
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