नई दिल्ली, मार्च 20 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक शख्स के परिजनों को 61 लाख रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी विजय कुमार झा की अदालत ने सत्य वीर सिंह की मुआवजा दावा याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। बाइक सवार सत्य वीर सिंह को 25 सितंबर 2013 को गाजियाबाद में एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं। दुर्घटना के कारण वह 90 फीसदी दिव्यांग हो गए। हादसे के 11 साल बाद फरवरी 2025 में पीड़ित की मौत हो गई। हालांकि, अदालत ने कहा कि मौत की वजह दुर्घटना को मानने के कोई साक्ष्य नहीं हैं। अदालत ने निर्देश दिया है कि मुआवजा रकम की भरपाई 30 दिन के भीतर की जाए।
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